विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
(World Consumer Rights Day)
- सम्पूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।
- सन् 1983 में कंज्यूमर्स इंटरनेशनल संस्था ने पहली बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया।
- कंज्यूमर्स इंटरनेशनल संस्था की स्थापना वर्ष 1960 में इंग्लैंड के लंदन में की गई थी।
- इस दिवस को मनाने का मूल उद्देश्य लोगों को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।
- 15 मार्च, 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी ने उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे पर अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था।
- उपभोक्ता इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन प्रति चार वर्ष बाद किया जाता है।
- 20वां उपभोक्ता इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस (20th Consumers International World congress), ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में 10-13 नवम्बर 2015 को आयोजित किया गया।
- भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 24 दिसंबर, 2000 को मनाया गया।
- भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ। अधनियम में 1991, 1993 और 2002 में हुआ।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिकार भारत के संविधान की धारा 14 से 19 बीच अधिकारों से आरंभ होते हैं।
*विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस-2018 का विषय/थीम*
Making Digital Marketplaces Fairerडिजिटल बाजार स्थलों को न्यायोचित बनाना
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