केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस
(Central Excise Day)
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की ओर से प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी, 1944 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक कानून बनाया गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस को मनाने का उद्देश्य आमजन को उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क का महत्व बताना है।केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन है। बोर्ड का देश में कर प्रणाली में सुधार महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है, जो कारखानों में निर्मित सभी प्रकार के उत्पादों पर लगता है। सन् 1994 से विभिन्न प्रकार की सेवाओं को भी उत्पाद शुल्क की श्रेणी में रखा गया है। अंग्रेजी राज में 1855 में ही उत्पाद शुल्क विभाग की स्थापना हो गई थी।
केन्द्र सरकार ने अप्रत्यक्ष करों को लेकर 1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) लागू किया है।
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