विश्व तम्बाकू निषेध दिवस
(World No Tobacco Day)
आज का दिन : 31 मई 2025
- प्रतिवर्ष 31 मई को 'विश्व तम्बाकू निषेध दिवस' मनाया जाता है। इस दिवस को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस भी कहा जाता है।
- सन् 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की विश्व स्वास्थ्य महासभा ने 7 अप्रेल 1988 को 'धूम्रपान न करने वाला एक विश्व' दिवस मनाया था। इसके बाद 1989 से 31 मई को 'विश्व तम्बाकू निषेध दिवस' मनाने का निर्णय लिया गया।
- 'विश्व तम्बाकू निषेध दिवस' को मनाने का उद्देश्य तम्बाकू (धूम्रपान) के विरोध में माहौल तैयार कर आमजन को इसकी हानियों व खतरों के प्रति जागरुक करना है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हृदय संबंधी बीमारियों के कारण होने वाले अधिकांश मौतों की वजह तंबाकू उत्पाद एवं धूम्रपान है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के बाद तंबाकू हृदय संबंधी बीमारियों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस-2025 पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के पुरस्कार
- विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से व्यक्तिगत व संस्था श्रेणी में अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2025 के डब्ल्यूएचओ महानिदेशक विशेष पुरस्कार के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू और मॉरिशस के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय को चुना गया है।
- डब्ल्यूएचओ अपने छह रीजन में तंबाकू नियंत्रण के लिए किए गए प्रभावी कार्यों के लिए विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पुरस्कार प्रदान करता है। दक्षिण-पूर्व एशिया रीजन में वर्ष 2025 के विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पुरस्कार के लिए भारत के कर्नाटक राज्य, बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय और बैंकॉक (थाईलैंड) के गवर्नर चाडचार्ट सिट्टीपट को चुना गया है।
भारत में तंबाकू नियंत्रण के प्रयास
- भारत सरकार ने सन् 2003 में 'सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद' (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम पारित किया।
- भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सन् 2007 से पूरे देश में 'राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम' (एनटीसीपी) संचालित किया जा रहा है। शुरुआत में इसे 21 राज्यों के 42 जिलो में पायलट परियोजना के रूप में प्रारम्भ किया गया था।
- भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008' में 13 अप्रैल 2020 को संशोधन करते हुए कंपनियों को तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर सचित्र और बड़े-बड़े शब्दों में तंबाकू और धूम्रपान से होने वाली हानियों को प्रदर्शित करने के लिए पाबंद किया है। इन प्रावधानों का उल्लंघन, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन, व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 की धारा 20 में निर्धारित प्रावधानों के तहत करावास या जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध है।
*विश्व तम्बाकू निषेध दिवस-2025 का विषय/थीम*
Unmasking the Appeal: Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products.
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