सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस
(International Day for Universal Access to Information)
आज का दिन : 28 सितंबर 2026
- संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिवर्ष 28 सितंबर को 'सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस' मनाया जाता है।
- वर्ष 2015 में आयोजित यूनेस्को के आम सम्मेलन में 28 सितंबर को 'सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस' (आईडीयूएआई) के रूप में मान्यता दी गई है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र में अक्टूबर 2019 को इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया।
- विश्वसनीय सूचना आमजन का अधिकार है और इसी अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
- सिएरा लियोन सरकार के सहयोग से यूनेस्को द्वारा 28 सितंबर, 2026 को वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के वर्ष 2030 के एजेंडा के लक्ष्यों में सूचना तक पहुंच को मौलिक मानव अधिकारों में शामिल किया है।
भारत में 'सूचना का अधिकार'
- सूचना का अधिकार, जो आरटीआई के रूप में आम बोलचाल में आ गया है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त एक संवैधानिक अधिकार है। भारत सरकार की ओर से 15 जून, 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया गया। चूंकि यह 12 अक्टूबर, 2005 को सम्पूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया था, इसलिए इस दिन देश में 'सूचना अधिकार दिवस' मनाया जाता है। सूचना के अधिकार को कुछ मामलों में तो बाध्यकारी बनाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रशासन की जवाबदेही तय करते हुए नागरिकों को सशक्त बनाना है, ताकि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें