विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
(World Consumer Rights Day)
आज का दिन : 15 मार्च 2025
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विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस थीम 2025 |
- प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।
- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करना है।
- यह दिवस कन्ज्यूमर्स इंटरनेशनल की ओर से मनाया जाता है। वर्तमान में 100 देशों में इसके 200 से अधिक उपभोक्ता समूह सदस्य हैं।
- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने की प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से मिली। अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद में कैनेडी ने 15 मार्च 1962 को उपभोक्ताओं के अधिकारों की आवाज उठाई थी। इसी विशेष दिन की स्मृति में यह दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है।
- पहली बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 1983 को मनाया गया।
- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम में स्थायी जीवनशैली के लिए एक उचित बदलाव पर जोर दिया गया है। इसी के अनुरूप भारत सरकार का उपभोक्ता कार्य विभाग इस दिवस को मना रहा है।
- भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।
- हमारे देश में सबसे पहले 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986' लागू किया गया। इसमें कई संशोधन किए गए। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की जगह उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 लागू किया गया है। इसे लोकसभा ने 30 जुलाई, 2019 को और राज्यसभा ने 06 अगस्त, 2019 को पारित किया तथा इसे 20 जुलाई, 2020 को लागू किया गया। संसद में इसे तत्कालीन उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने पेश किया था। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं को हल करने के लिए जरूरी कदम उठाना है।
- उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 के अनुसार उपभोक्ता उस व्यक्ति को माना गया है जो अपनी आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और उपभोग करता है। वाणिज्यिक उद्देश्य यानी बेचने के लिए क्रय करने वाले को उपभोक्ता नहीं माना गया है। अधिनियम में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही प्रकार के लेन-देन को शामिल किया गया है।
*विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस-2025 का विषय/थीम*
A Just Transition to Sustainable Lifestyles
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